Ranchi : रांची सिविल कोर्ट स्थित पोक्सो न्यायालय ने शुक्रवार को सोनाहातू थाना क्षेत्र के निवासी अभियुक्त नव किशोर सिंह मुंडा उर्फ मनीष किशोर उर्फ नाबो को नाबालिग से लगातार दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराया और 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई.
अदालत ने जेल में बंद अभियुक्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह सजा सुनाई. अभियुक्त को पोक्सो अधिनियम की धारा 4(2) और धारा 6 के तहत दोषी पाया गया, जिसके लिए उसे 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई है.
दोनों धाराओं के तहत अभियुक्त पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि अभियुक्त यह जुर्माना अदा नहीं करता है, तो उसे प्रत्येक धारा के लिए छह-छह माह का साधारण कारावास अतिरिक्त भुगतना होगा.
न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी. पीड़िता ने नवंबर 2023 में सोनाहातू थाना में अभियुक्त के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी. हालांकि, पुलिस जांच में यह सामने आया कि दुष्कर्म की घटना लगभग 10 महीने पहले शुरू हुई थी और यह लगातार चलती रही.
ट्रायल के दौरान, अभियोजन पक्ष ने पीड़िता के बयान को मजबूती देने के लिए कुल 10 गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया. गवाहों के विस्तृत बयानों और प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर ही अदालत ने अभियुक्त नव किशोर सिंह मुंडा को नाबालिग के गंभीर यौन शोषण का दोषी पाया.
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