Search

Advertisement
Advertisement
Advertisement

नाबालिग के दुष्कर्मी को बीस वर्ष सश्रम कारावास की सजा

रांची सिविल कोर्ट स्थित पोक्सो न्यायालय ने शुक्रवार को सोनाहातू थाना क्षेत्र के निवासी अभियुक्त नव किशोर सिंह मुंडा उर्फ मनीष किशोर उर्फ नाबो को नाबालिग से लगातार दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराया और 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई.
Advertisement
Advertisement

Ranchi : रांची सिविल कोर्ट स्थित पोक्सो न्यायालय ने शुक्रवार को सोनाहातू थाना क्षेत्र के निवासी अभियुक्त नव किशोर सिंह मुंडा उर्फ मनीष किशोर उर्फ नाबो को नाबालिग से लगातार दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराया और 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. 

 

अदालत ने जेल में बंद अभियुक्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह सजा सुनाई. अभियुक्त को पोक्सो अधिनियम की धारा 4(2) और धारा 6 के तहत दोषी पाया गया, जिसके लिए उसे 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई है.

 

दोनों धाराओं के तहत अभियुक्त पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि अभियुक्त यह जुर्माना अदा नहीं करता है, तो उसे प्रत्येक धारा के लिए छह-छह माह का साधारण कारावास अतिरिक्त भुगतना होगा.

 

न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी. पीड़िता ने नवंबर 2023 में सोनाहातू थाना में अभियुक्त के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी. हालांकि, पुलिस जांच में यह सामने आया कि दुष्कर्म की घटना लगभग 10 महीने पहले शुरू हुई थी और यह लगातार चलती रही.

 

ट्रायल के दौरान, अभियोजन पक्ष ने पीड़िता के बयान को मजबूती देने के लिए कुल 10 गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया. गवाहों के विस्तृत बयानों और प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर ही अदालत ने अभियुक्त नव किशोर सिंह मुंडा को नाबालिग के गंभीर यौन शोषण का दोषी पाया.

Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.

Comments
Leave a Comment
Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही