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सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल चुनाव के लिए 1.25 लाख नॉमिनेशन फीस लेने को दी मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा तय बार काउंसिल चुनाव की नॉमिनेशन फीस के मामले में हस्तक्षेप न करने का फैसला किया है. कोर्ट ने उच्च न्यायालयों में इस संबंध में दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया.
 

Lagatar Desk :  सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा तय बार काउंसिल चुनाव की नॉमिनेशन फीस के मामले में हस्तक्षेप न करने का फैसला किया है. कोर्ट ने उच्च न्यायालयों में इस संबंध में दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया.

 

साथ ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा स्टेट बार काउंसिल चुनाव के लिए तय 1.25 लाख रुपये नॉमिनेशन फीस को मंजूरी दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बीसीआई को चुनाव कराने के लिए खर्च उठाना पड़ता है और इसे फंड जुटाने की आवश्यकता होती है.

 

 

कुछ मामलों में कई स्टेट बार काउंसिल्स की वित्तीय स्थिति बहुत खराब रही है, खासकर कम रजिस्ट्रेशन फीस होने के कारण.  कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि अगर चुनाव खर्च पूरा करने के लिए फीस नहीं ली जाती है, तो उसका बोझ उन बार सदस्यों पर पड़ेगा, जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं. 

 

इसका असर उन युवा वकीलों पर भी पड़ेगा, जिन्होंने अभी अपना पेशा शुरू भी नहीं किया है.  इसलिए, बीसीआई का चुनाव लड़ने वालों से नॉमिनेशन फीस लेने का फैसला उचित है. 

 

 

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