Search

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों को हरी झंडी दी, तारीख और समय भी तय किया

 New Delhi :  दिल्ली-एनसीआर वालों के लिए खुशखबरी है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों को हरी झंडी दे दी है. दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री और फोड़ने की अनुमति दी गयी है. लेकिन पारंपरिक पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रहेगा. इसे फोड़ने की इजाजत नहीं है.

 

CJI बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ का यह फैसला है. खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने 18 से 21 अक्टूबर तक दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री और जलाने की छूट दी है. इस तिथि से पहले या बाद में ग्रीन पटाखे नहीं फोड़ सकते.  पटाखे फोड़ने के लिए तारीख के साथ समय भी बताया गया है.   

 


सीजेआई बीआर गवई के ग्रीन पटाखे 18 से 21 अक्टूबर तक सुबह 6-7 बजे और रात 8-10 बजे के बीच ही फोड़े जा सकेंगे. सीजेआई ने सरकार से कहा है कि ग्रीन पटाखों के QR कोड वेबसाइट पर अपलोड करें और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की नियमित जांच की जानी चाहिए

 

Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp