Ranchi/New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों में कार्यकारी DGP की नियुक्ति पर रोक लगा दी है. साथ ही राज्यों को एक महीने के अंदर नियमित डीजीपी की नियुक्ति के लिए कोर्ट द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दिया है.
प्रकाश सिंह बनाम केंद्र सरकार के मामले की सुनवाई आज मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉयमाल्या बागची और न्यायाधीश विपुल एम पंचोली की पीठ में हुई. मामले की सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण सहित अन्य ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए कार्यकारी या प्रभारी डीजीपी की नियुक्ति करने का मुद्दा उठाया.
न्यायालय ने इसे गंभीरता से लेते हुए राज्य द्वारा डीजीपी के पद पर की जा रही कार्यकारी नियुक्ति पर रोक लगा दी. इससे अब कोई राज्य कार्यकारी या प्रभारी डीजीपी की नियुक्ति नहीं कर सकेगा. न्यायालय ने राज्यों को एक महीने के अंदर प्रकाश सिंह बनाम केंद्र सरकार के मामले में डीजीपी की नियुक्ति के लिए निर्धारित की प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दिया.
इसके तहत राज्यों को अब आईपीएस अधिकारियों का पैनल बनाकर संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) को भेजना होगा. इसके बाद यूपीएससी द्वारा पैनल पर दी गयी सहमति के आलोक में तीन में से किसी एक योग्य अधिकारी को डीजीपी के पद पर नियमित नियुक्त किया जायेगा. समय पर पैनल नहीं भेजने वाले राज्यों के खिलाफ यूपीएससी अवमानना की कार्यवाही के लिए कह सकता है.
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