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शरजील इमाम, उमर खालिद सहित अन्य की जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को फैसला सुनायेगा

सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर, 2025 को इन आरोपियों की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. साथ ही कोर्ट ने 18 दिसंबर तक दोनों पक्षों को अपनी दलीलों के समर्थन में दस्तावेज जमा कराने का आदेश दिया था.
 

New Delhi :  दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम, उमर खालिद सहित अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 5 जनवरी(सोमवार) को अपना फैसला सुनायेगा. न्यायाधीश अरविंद कुमार और एनवी अंजारिया की पीठ  फैसला सुनाने वाली है.  

 
इन आरोपियों ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के पीछे बड़ी साजिश से जुड़े UAPA मामले में उन्हें जमानत देने से मना कर दिया गया था,  


खबर है कि न्यायाधीश अरविंद कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद की याचिकाओं पर भी फैसला देगी.


बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर, 2025 को इन आरोपियों की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. साथ ही कोर्ट ने 18 दिसंबर तक दोनों पक्षों को अपनी दलीलों के समर्थन में दस्तावेज जमा कराने का आदेश दिया था. 


10 दिसंबर को सुनवाई के क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू की जिरह सुनी थी.


इस क्रम में आरोपियों के वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक सिंघवी, सिद्धार्थ दवे, सलमान खुर्शीद और सिद्धार्थ लूथरा की दलीलें भी सुनी थी. इसके बाद आरोपियों की अलग-अलग याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. 

 

 

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