New Delhi : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड(CBDT) ने गलत तरीके से आयकर छूट का लाभ लेने वालों को सुधारने का आखिरी मौका दिया है. CBDT ने 31 दिसंबर तक संशोधित रिटर्न दाखिल करने का समय दिया है. इस अवधि तक संशोधित रिटर्न दाखिल नहीं करने पर जनवरी 2026 से नियमानुसार कार्रवाई की जायेगा.
CBDT द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि आयकर रिटर्न से जुड़े आंकड़ों के विश्लेषण से इस बात की जानकारी मिली है कि बहुत सारे लोगों ने आयकर में दी जाने वाली छूट का गलत लाभ लिया है. ऐसे लोगों में कागजी राजनीतिक दलों को चंदा कर आयकर का अनुचित लाभ लेने वालों की संख्या भी शामिल है. इसके अलावा आयकर में दी जाने वाली छूट का लाभ लेने के लिए लोगों ने गलत पैन का उल्लेख किया है.
आयकर विभाग द्वारा ऐसे करदाताओं को अपनी गलती सुधारते हुए संशोधित रिटर्न दाखिल करने के लिए ईमेल और SMS के सहारे सूचना दी गयी जा रही है. विभाग द्वारा दी गयी सूचना के बाद से अब तक 21 लाख लोगों ने अपने संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल किया है. इन लोगों ने संशोधित रिटर्न दाखिल करने के साथ ही आयकर के रूप में 2500 करोड़ रुपये जमा किया है.
विभाग द्वारा बार-बार मौका दिये जाने के बावजूद अब भी बहुत सारे ऐसे लोग बचे हुए हैं जिन्होंने गलत तरीके से आयकर में छूट का लाभ लिया. लेकिन अब तक संशोधित रिटर्न दाखिल नहीं किया है. ऐसे लोगों को संशोधित रिटर्न दाखिल करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है. इस समय सीमा तक आयकर छूट का गलत लाभ लेने वालों द्वारा संशोधित रिटर्न दाखिल नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी.
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