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Court News: रंगदारी को लेकर गोलीबारी के मामले में 3 आरोपियों को नहीं मिली बेल

रंगदारी की मांग को लेकर गोलीबारी मामले मामले के तीन आरोपियों को अपर न्यायायुक्त की कोर्ट ने बेल देने से इनकार किया है. कोर्ट ने जिनकी जमानत याचिका खारिज की है, उनमें नीतीश पाण्डेय,गोलू बाल्मीकि और अभिजीत कुमार शामिल हैं. दरअसल यह मामला 12 मई का है. नो इंट्री के कारण जीवन ज्योति बस अरगोड़ा चौक स्थित यात्री शेड के पास खड़ी थी.
 
कोर्ट-कचहरी की खबरें

Ranchi: रंगदारी की मांग को लेकर गोलीबारी मामले मामले के तीन आरोपियों को अपर न्यायायुक्त की कोर्ट ने बेल देने से इनकार किया है. कोर्ट ने जिनकी जमानत याचिका खारिज की है, उनमें नीतीश पाण्डेय,गोलू बाल्मीकि और अभिजीत कुमार शामिल हैं. 


दरअसल यह मामला 12 मई का है. नो इंट्री के कारण जीवन ज्योति बस अरगोड़ा चौक स्थित यात्री शेड के पास खड़ी थी. रात्रि करीब 10 बजे दो लोग बस में घुसे और ड्राइवर के सिर पर रिवॉल्वर सटाकर रंगदारी की मांग करने लगे. 


ड्राइवर के पॉकेट से जबरन पैसे निकालने लगे जिसका विरोध करने पर गोली चला दी गई. सिर झुकाने की वजह से ड्राइवर बाल-बाल बच गए थे. जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची थी. पुलिस को देखकर वे सभी भागने लगे थे. पुलिस ने खदेड़कर एक आरोपी को पकड़ लिया था, लेकिन दो लोग भागने में सफल हो गए थे. घटना को लेकर बस ड्राइवर के बयान पर अरगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

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