Ranchi : वर्ष 2024 में हुई JSSC-CGL परीक्षा पेपर लीक केस के आरोपियों IRB के जवाब रॉबिन, कवि राज और राम निवास राय को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने तीनों आरोपियों की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है.
आरोपियों की ओर से अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने बहस की. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अम्बुज नाथ की अदालत ने उक्त आरोपियों को 20-20 हजार रुपए के निजी मुचलके भरने की शर्त पर जमानत दी है.
बता दें कि CID ने अपनी पूरक चार्जशीट में पेपर लीक मामले में एजेंट का काम करने वाले रामनिवास राय, रामनिवास के भतीजे कविराज उर्फ मोटू और रॉबिन कुमार को आरोपी बनाया था. फिलहाल तीनों आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं.
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