Latehar: अफीम तस्करी के मामले में कोर्ट ने तीन दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने तीनों दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.
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अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश (II) की अदालत ने बालूमाथ थाना कांड संख्या 14/2024 की सुनवाई करते हुए अफीम की तस्करी करने वाले आरोपियों पर लगाये गये आरोपों को सत्य पाया.
अदालत ने इस मामले के तीन आरोपियों अमृत यादव पिता स्व रूपलाल यादव (सेरेगढ़ा, बालुमाथ),अखिलेश यादव पिता मोहन यादव (बहेराटोला, पिंडारकोम, बालूमाथ) तथा रितेश कुमार यादव पिता स्व चरका यादव (मनसिघा, बालूमाथ) को 10-10 वर्ष की कारावास की सजा और एक-एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई. जुर्माना नहीं अदा करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.
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