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टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने पूर्व राजनयिक लक्ष्मी पुरी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी

जुलाई 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट ने साकेत गोखले को मानहानि का दोषी माना. कोर्ट ने याचिकाकर्ता लक्ष्मी पुरी को 50 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया था.
 

New Delhi :  टीएमसी सांसद साकेत गोखले द्वारा पूर्व राजनयिक लक्ष्मी पुरी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे जाने की खबर है. लक्ष्मी पुरी केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी हैं. साकेत गोखले ने कहा कि मैं 13 और 23 जून 2021 को लक्ष्मी पुरी के खिलाफ किये गये अपने ट्वीट्स के लिए उनसे बिना शर्त माफी मांगता हूं.

 

 

 

टीएमसी सांसद ने अपने ट्वीट्स में विदेश में लक्ष्मी पुरी द्वारा संपत्ति खरीद को लेकर गलत और अपुष्ट आरोप लगाये गये थे. साकेत ने कहा,  मुझे अब गहरा अफसोस है. मामला यह है कि साकेत गोखले ने 2021 में पूर्व राजनयिक और संयुक्त राष्ट्र की सहायक महासचिव रह चुकीं लक्ष्मी पुरी को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट किया था.

 

साकेत ने लक्ष्मी पुरी और उनके पति हरदीप सिंह पुरी पर  स्विट्ज़रलैंड में एक अपार्टमेंट की खरीद को लेकर सवाल उठाते हुए ईडी से जांच की मांग की थी. लक्ष्मी पुरी ने इन आरोपों को झूठा और मानहानिकारक करार दिया था. उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में साकेत गोखले के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था.

 

जुलाई 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट ने साकेत गोखले को मानहानि का दोषी माना. कोर्ट ने याचिकाकर्ता लक्ष्मी पुरी को 50 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया था. 

 


 कोर्ट ने  गोखले को सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और उस माफीनामे को अपने एक्स हैंडल पर 6 महीने तक पिन करके रखने का भी निर्देश दिया था. साथ ही एक राष्ट्रीय अखबार में भी माफी प्रकाशित करने का आदेश दिया था.   

 


  कोर्ट ने साकेत गोखले को भविष्य में लक्ष्मी पुरी के खिलाफ किसी भी सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित करने से भी रोक दिया था. लेकिन टीएमसी सांसद ने कोर्ट के फैसले को चुनौती दी.

 

लेकिन अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी.  साथ ही  अदालत ने उनका वेतन  जब्त करने का आदेश दिया था.

 

 

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