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तंबाकू का सेवन असमय मौत का कारण: डॉ. तुलिका रानी

जिले के सिविल सर्जन कार्यालय के सभागार में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को लेकर एकदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. प्रशिक्षण में आयुष विभाग के चिकित्सा पदाधिकारी व RBSK टीम और आयुष CHO को तंबाकू नियंत्रण से संबंधित जानकारियां दी गईं.
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Ramgarh: जिले के सिविल सर्जन कार्यालय के सभागार में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को लेकर एकदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. प्रशिक्षण में आयुष विभाग के चिकित्सा पदाधिकारी व RBSK टीम और आयुष CHO को तंबाकू नियंत्रण से संबंधित जानकारियां दी गईं.

 

प्रशिक्षण के दौरान जिला नोडल पदाधिकारी डॉ. तुलिका रानी ने कहा कि तंबाकू के दुष्परिणामों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है. उन्होंने बताया कि तंबाकू सेवन से हृदय रोग, कैंसर, लकवा, ब्लड प्रेशर सहित कई गंभीर बीमारियां होती हैं, जिससे असमय मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है. तंबाकू शरीर के सिर से पैर तक सभी अंगों को प्रभावित करता है.

 

कार्यक्रम में तंबाकू नियंत्रण कानून (COTРА-2003) के प्रावधानों की जानकारी दी गई. बताया गया कि सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषिद्ध है तथा उल्लंघन करने पर 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. साथ ही तंबाकू उत्पादों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रचार-प्रसार वर्जित है और 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तंबाकू उत्पाद बेचना दंडनीय अपराध है.

 

जिले के सभी दुकानदारों, DTCC सदस्यों एवं संबंधित कर्मियों को निर्देश दिया गया कि स्कूलों के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों की बिक्री न की जाए. नियमों के उल्लंघन की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की जाएगी. प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन जिला परामर्शी विनय शर्मा ने किया. कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों से तंबाकू-मुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया गया.

 

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