- आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन बढ़ी
- टैक्सपेयर्स को मिली एक दिन की राहत
- अब 16 सितंबर तक कर सकेंगे रिटर्न दाखिल
- मेंटेनेंस के चलते पोर्टल पर रात 12 से 2:30 बजे तक सेवाएं रहेंगी प्रभावित
Lagatar Desk : अगर आपने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं की है तो आज आपके पास आखिरी मौका है. अगर आज भी आप आईटीआर नहीं भर पाएं तो आपको फाइन भरना पड़ेगा. साथ ही कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है. आज (16 सितंबर) की रात 12:00 बजे से सुबह 2:30 बजे यानी ढाई घंटे के लिए जरूरी मेंटेनेंस के चलते ई-फाइलिंग पोर्टल पर सेवाएं प्रभावित रहेंगी.
आयकर विभाग ने एक दिन बढ़ाई डेडलाइन
बता दें कि आयकर विभाग ने आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 तय की थी. हालांकि इस डेडलाइन को 15 सितंबर तक बढ़ा दिया गया था. वहीं अब आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि एक दिन आगे बढ़ा दी है. अब टैक्सपेयर्स 16 सितंबर 2025 तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकेंगे.
KIND ATTENTION TAXPAYERS!
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) September 15, 2025
The due date for filing of Income Tax Returns (ITRs) for AY 2025-26, originally due on 31st July 2025, was extended to 15th September 2025.
The Central Board of Direct Taxes has decided to further extend the due date for filing these ITRs for AY… pic.twitter.com/jrjgXZ5xUs
तकनीकी दिक्कतों के चलते लिया गया फैसला
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह निर्णय उन टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए लिया गया है, जो ई-फाइलिंग पोर्टल पर तकनीकी समस्याओं के कारण रिटर्न दाखिल नहीं कर पा रहे थे. विभाग ने यह भी जानकारी दी है कि पोर्टल पर जरूरी मेंटेनेंस के चलते 16 सितंबर की रात 12:00 बजे से सुबह 2:30 बजे तक सेवाएं प्रभावित रहेंगी.
समय पर ITR भरना क्यों जरूरी
आईटीआर समय पर न भरने से करदाताओं को सिर्फ जुर्माना नहीं भरना पड़ता, बल्कि अन्य परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है.
- धारा 234F के तहत लेट फाइलिंग पर जुर्माना लगता है.
- 5 लाख से ज्यादा की आय वालों को 5000 तक का जुर्माना लगेगा.
- 5 लाख से कम आय पर 1000 तक के जुर्माने का प्रावधान है.
- धारा 234A के तहत टैक्स बकाया होने पर हर महीने 1% का ब्याज देना पड़ेगा.
- रिफंड में देरी और प्रोसेसिंग टाइम ज्यादा लगना भी आम बात है.
- अगर जानबूझकर गलत जानकारी दी गई या इनकम छिपाई गई, तो आयकर अधिनियम के तहत 3 महीने से 2 साल तक की जेल हो सकती है. गंभीर मामलों में यह सजा और भी लंबी हो सकती है.
विभाग की अपील: आखिरी दिन का इंतजार न करें
आईटी डिपार्टमेंट ने सभी टैक्सपेयर्स से अपील की है कि वे आखिरी समय का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द अपना रिटर्न फाइल कर लें. इससे न केवल तकनीकी समस्याओं से बचा जा सकता है, बल्कि पेनल्टी और ब्याज जैसे आर्थिक नुकसान से भी राहत मिलेगी.
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