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GST काउंसिल की बैठक में व्यापारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद

Ranchi News :  GST की धारा 69 में प्रधान आयुक्त और आयुक्त के पास किसी व्यापारी को गिरफ्तार करने का आदेश देने का अधिकार है. गिरफ्तारी का आदेश किसी व्यापारी द्वारा फर्जी GST बिल जेनरेट करने की स्थिति में देने का प्रावधान है.
 
GST काउंसिल बैठक
  • GST काउंसिल की बैठक 8 को दिल्ली में
  • GST की धारा 69 में संशोधन किये जाने की संभावना
  • टैक्स चोरी की न्यूनतम निर्धारित राशि दो करोड़ को बढ़ाकर पांच करोड़ किये जाने की संभावना

Ranchi News :  GST काउंसिल की 57वीं बैठक आठ अक्टूबर को दिल्ली में होगी. इस बैठक में GST की धारा 69 में संशोधन किये जाने की संभावना है. इससे व्यापारियों को टैक्स चोरी के मामले में गिरफ्तारी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

 

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GST की धारा 69 में प्रधान आयुक्त और आयुक्त के पास किसी व्यापारी को गिरफ्तार करने का आदेश देने का अधिकार है. गिरफ्तारी का आदेश किसी व्यापारी द्वारा फर्जी GST बिल जेनरेट करने की स्थिति में देने का प्रावधान है. 

 

फिलहाल किसी व्यापारी द्वारा बिना सामग्रियों के लेने देन के सिर्फ GST बिल बनाने और गलत तरीके से दो करोड़ रुपये  के इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का लाभ लेने की स्थिति में गिरफ्तारी का आदेश देने का अधिकार है.

 

व्यापारिक संगठन इसमें संशोधन करने की मांग कर रहे हैं. बताया जाता है कि GST काउंसिल की बैठक में गिरफ्तार करने के लिए टैक्स चोरी की न्यूनतम निर्धारित राशि दो करोड़ को बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये किये जाने की संभावना है.

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