- 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा
Ranchi : अवैध संबंध के शक में ठाकुरगांव थाना क्षेत्र में अप्रैल 2023 को हुए ट्रिपल मर्डर केस में मृतका के पति समेत चार दोषियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उन पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने जिन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है उनमें मृतक महिला के पति बिजेन्द्र राम, ससुर कमल राम, सास कोशिला देवी, ननद रीमा देवी शामिल है. अपर न्याययुक्त अमित शेखर की कोर्ट ने पूर्व में इन चारों को दोषी ठहराया था.
ममता देवी और उनके दो मासूम बच्चों की हत्या के जुर्म में महिला के पति बिजेन्द्र राम, ससुर कमल राम, सास कोशिला देवी, ननंद रीमा देवी मामले में ट्रायल फेस कर रहे थे. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सह विशेष लोक अभियोजक सिद्धार्थ सिंह ने पक्ष रखा था.
दरअसल, ट्रिपल मर्डर का यह मामला ठाकुरगांव थाना क्षेत्र में 3 अप्रैल 2023 का है. महिला के पति विजेंद्र राम को शक था कि उनकी पत्नी ममता देवी का पड़ोसी के साथ अवैध संबंध है. जिस कारण विजेंद्र ने पत्नी की हत्या की साजिश रची थी और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी. वारदात को अंजाम देते वक्त दोनों बच्चों ने देख लिया था. जिसके बाद परिजनों के साथ मिलकर पहले बड़े बेटे फिर छोटे बेटे की भी गला दबाकर हत्या कर दी थी.
तीनों की हत्या करने के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए ठाकुरगांव के बगदाद जंगल में फेक दिया था और शव को आग लगा दिया था. इससे तीनों के शव 80 फीसदी जल गए थे, जिससे इनकी पहचान नहीं हो पा रही थी. मृतका के पिता ने ठाकुरगांव थाना में कांड संख्या 14/2023 दर्ज कराया था. जिसमें उन्होंने कहा था कि दहेज उत्पीड़न के नाम पर ममता को लगातार परेशान और प्रताड़ित किया जाता था.
ठाकुरगांव थाना की पुलिस ने आसपास के जिलों को भी इस वारदात की जानकारी दी थी. ताकि शवों का शिनाख्त हो पाए. इसी दौरान रामगढ़ के थाने में एक महिला और दो बच्चों की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की तो हत्या की गुत्थी सुलझ गई. 7 अप्रैल 2023 को महिला के पति, सास-ससुर और ननद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.



Leave a Comment