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Twin tower case : सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक से कहा, 17 जनवरी तक फ्लैट खरीदारों को पैसे वापस दें, नहीं तो डायरेक्टर्स को जेल में डालेंगे

 NewDelhi : नोएडा स्थित Twin tower मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर कंपनी सुपरटेक के खिलाफ तेवर तल्ख कर लिय़े हैं. SC ने कहा कि वह (कंपनी) उसके आदेश का पालन नहीं कर रही है. जान लें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल सुपरटेक के टि्वन टावर ध्वस्त करने का आदेश दिया था. इस क्रम में  फ्लैट बायर्स के रुपये वापस करने को कहा था. सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी गयी थी कि फ्लैट बायर्स के रुपये काट कर वापस किये जा रहे हैं. इसे भी पढ़ें : कुलगाम">https://lagatar.in/kulgam-encounter-security-forces-killed-pakistani-terrorist-babar-police-personnel-martyred-three-army-personnel-injured/">कुलगाम

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फ्लैट बायर्स ने कंटेप्ट पिटिशन दाखिल की है

लेकिन ऐसा नहीं हुआ.  खबरों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने टि्वन टावर में फ्लैट खरीदारों को राशि वापस नहीं किये जाने पर सख्त नाराजगी जताते हुए कहा है कि 17 जनवरी तक पैसे वापस किये जाये.  कोर्ट ने सुपरटेक के वकील से कहा कि उनके आदेश के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है.  बता दें कि कुछ फ्लैट बायर्स ने कंटेप्ट पिटिशन दाखिल की है. आवेदन में कहा कि सुपरटेक ने उन्हें अपने पैसे वापस लेने के लिए बुलाया था लेकिन जब संपर्क किया गया तो कंपनी ने कहा कि पैसा किस्तों में वापस किया जायेगा. कुछ राशि काटी जायेगी. इसे भी पढ़ें : मौर्य">https://lagatar.in/side-effect-of-mauryas-resignation-bjps-marathon-meeting-continues-not-100-in-up-now-40-mlas-tickets-will-be-cut/">मौर्य

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टि्वन टावर तोड़ने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पैसे कटौती की बात नहीं कही थी. इस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने नाराजगी जताई और सुपरटेक के वकील को चेताया कि हम आपके डायरेक्टर्स को जेल भेज देंगे. निवेश की गयी रकम की वापसी के लिए ब्याज नहीं लिया जा सकता है.  सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी से कहा है कि वह उन एजेंसी का नाम सोमवार तक बताये जो टि्वन टावर तोड़ने का काम करेगा. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि नोएडा अथॉरिटी कोर्ट के सामने दस्तावेज पेश करे और हलफनामा देकर बताये कि एमराल्ड कोर्ट स्थित टि्वन टावर तोड़ने के लिए उसने क्या कदम उठाये हैं. [wpse_comments_template]

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