Koderma News: गांजा तस्करी के मामले में कोडरमा की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए सात-सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर दोनों को तीन-तीन महीने की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी.
मामला कोडरमा (रेल) थाना कांड संख्या 32/2024 से जुड़ा है, जिसे अदालत में एनडीपीएस केस संख्या 08/2025 के रूप में दर्ज किया गया था. मामले में ओडिशा के गंजाम जिले के रहने वाले कुमारा गमंगा (27) और अबैता रायता (24) को आरोपी बनाया गया था. दोनों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(b)(ii)(B) के तहत दोषी ठहराया गया.
सत्र न्यायाधीश ने सुनाई सजा
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, कोडरमा में सत्र न्यायाधीश रामाकांत मिश्रा ने मामले में सजा सुनाई. अदालत के आदेश के मुताबिक दोनों दोषियों को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास के साथ 25-25 हजार रुपये अर्थदंड भुगतना होगा. जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन-तीन महीने की अतिरिक्त साधारण कैद होगी.
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अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मुकदमे के दौरान दोनों दोषियों ने जितनी अवधि हिरासत में बिताई है, उसे उनकी सजा की अवधि में समायोजित किया जाएगा. सजा का वारंट जारी होने के बाद दोनों को सजा काटने के लिए मंडल कारा, कोडरमा भेज दिया गया.
कुमारा गमंगा गंजाम जिले के सोराडा थाना क्षेत्र के धूबाडी गांव का रहने वाला है, जबकि अबैता रायता बड़ागड़ा थाना क्षेत्र के केशापंका गांव का निवासी है.
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