Latehar: हथियार रखने के एक मामले में लातेहार कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी ठहराया है. SDJM की कोर्ट ने आरोप सिद्ध होने पर दोनों दोषियों को तीन साल की सजा सुनाया साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थ दंड की सजा सुनाई.
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अदालत ने जिले के छीपादोहार थाना कांड संख्या 09/2024, आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी)ए /26/35 की सुनवाई करते हुए पप्पू कुमार सिंह और सोनल सिंह उर्फ बसंत सिंह को दोषी पाया. अदालत ने दोनों को तीन साल के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.
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