Jamtara: नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में सोमवार को कोर्ट में फैसला सुनाया. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम अजय कुमार श्रीवास्तव ने पोक्सो एक्ट के आरोपित लखन राणा और रणजीत कोल को 20-20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई.
घटना के संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार, मिहिजाम थाना क्षेत्र के एक घर में जाकर आरोपित लखन राणा ने बताया कि उसकी बकरी को झाड़ी में कुत्ते ने काट लिया है. तत्पश्चात पीड़िता की मां ने अपने नाबालिग पुत्री को उसके साथ भेज दिया, जब वह झाड़ी में अपनी बकरी देखने गयी तो वहां पहले से मौजूद रंजीत कोल ने पीड़िता के कपड़े फाड़ दिए और दुपट्टा उसके मुंह में बांध दिया. बियर की बोतल फोड़कर कांच के टुकड़े से हाथ के नस भी काट दिये. लखन ने शोर मचाने पर जान मारने की धमकी भी दी.
दोनों आरोपियों ने बारी-बारी से पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. उक्त घटना को लेकर पीड़िता की मां ने मिहिजाम थाने में मामला दर्ज कराया था. यह मामला 28 नवंबर 2024 की बतायी जा रही है. अदालत ने सभी गवाहों के बयान सुनने के बाद मामले को सही पाया और दोनों दोषियों को 20-20 साल की कठोर कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा मुकर्रर की. अर्थदंड नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है. वहीं भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 ( 3) में 7 साल का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.
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