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उमर खालिद, शरजील इमाम पांच साल से जेल में हैं, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लताड़ा

सुप्रीम कोर्ट  31 अक्टूबर को अब इस पर सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को याद दिलाया कि पिछली सुनवाई के दौरान उसने(कोर्ट) स्पष्ट कहा था कि सोमवार को सुनवाई करेंगे. अदालत कहा कि जब याचिकाकर्ता 5 साल जेल में बिता चुके हैं, तब भी पुलिस  जवाब दाखिल नहीं कर रही है. सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर लापरवाही करार दिया.
 

New Delhi :  सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद, शरजील इमाम सहित अन्य की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को सोमवार को लताड़ा. कहा कि 31 अक्टूबर को हर हाल में जवाब दाखिल करना होगा.इस मामले में और देरी बर्दाश्त नहीं की जायेगी.

 

सुप्रीम कोर्ट  31 अक्टूबर को अब इस पर सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को याद दिलाया कि पिछली सुनवाई के दौरान उसने(कोर्ट) स्पष्ट कहा था कि सोमवार को सुनवाई करेंगे. अदालत कहा कि जब याचिकाकर्ता 5 साल जेल में बिता चुके हैं, तब भी पुलिस  जवाब दाखिल नहीं कर रही है. सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर लापरवाही करार दिया. 

 

बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 सितंबर को उमर खालिद, शरजील इमाम सहित अन्य की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थी. इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी. SC ने 22 सितंबर को सुनवाई  के दौरान दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा था. 


 
लेकिन  पुलिस जवाब देने से परहेज करती रही.  अंतत : सुप्रीम कोर्ट  कल सोमवार को साफ कहा कि मामला वर्षों से लंबित है. याचिकाकर्ता लंबे समय से जेल में हैं, इसलिए हम इस पर निर्णायक सुनवाई करेंगे.  इससे पूर्व दिल्ली  हाईकोर्ट ने  याचिका खारिज करते हुए कहा था कि विरोध या प्रदर्शन के नाम पर साजिशन हिंसा किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं की जा सकती.

 

 

इसके बाद हाईकोर्ट ने उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, मोहम्मद सलीम खान, शिफा-उर-रहमान, अतर खान, अब्दुल खालिद सैफी और शादाब अहमद को जमानत नहीं दी.   

 

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