Ranchi : संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), नई दिल्ली द्वारा आयोजित Combined Medical Services (CMS)-2026 परीक्षा के शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त संचालन को लेकर रांची जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. 2 अगस्त 2026 को आयोजित होने वाली इस परीक्षा के दौरान जिले के तीन परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में बीएनएसएस की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी.
परीक्षा के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था की आशंका को देखते हुए उपायुक्त एवं वरीय पुलिस अधीक्षक के संयुक्त आदेश पर परीक्षा केंद्रों पर दंडाधिकारियों और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है.
निषेधाज्ञा की अवधि
यह आदेश 2 अगस्त 2026 को सुबह 6:30 बजे से शाम 7:00 बजे तक प्रभावी रहेगा.
निषेधाज्ञा के दौरान इन गतिविधियों पर रोक
सरकारी कार्य में लगे अधिकारी-कर्मचारियों, सरकारी कार्यक्रम एवं शवयात्रा को छोड़कर पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा.
ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) के उपयोग पर रोक रहेगी.
सरकारी ड्यूटी में लगे कर्मियों को छोड़कर बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम, बारूद सहित किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा.
लाठी-डंडा, तीर-धनुष, भाला, गड़ासा सहित अन्य परंपरागत हथियार लेकर चलने पर भी रोक रहेगी.
बैठक, धरना या आमसभा आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी.
जिला प्रशासन ने अभ्यर्थियों एवं आम नागरिकों से परीक्षा के दौरान जारी निर्देशों का पालन करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है. साथ ही किसी भी जन शिकायत के लिए रांची जिला प्रशासन के आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर 9430328080 (अबुआ साथी) पर संपर्क किया जा सकता है.
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