Ranchi: राज्य के नगर निकायों के क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी केंद्रीय प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक उपक्रमों से असेसमेंट का 35 प्रतिशत शुल्क लिया जाएगा, भले ही नगर निकाय द्वारा को ई सेवा प्रदान न की जा रही हो. यदि संबंधित संस्थान को नगर निकाय द्वारा सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, तो अधिकतम 66 प्रतिशत सेवा शुल्क तक वसूला जाएगा. नगर विकास विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया है.
नए नियमों की फैक्ट फाइल
- असेसमेंट शुल्क: केंद्रीय प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक उपक्रमों से असेसमेंट का 35 प्रतिशत शुल्क लिया जाएगा.
- सेवा शुल्क: यदि नगर निकाय द्वारा सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, तो अधिकतम 66 प्रतिशत सेवा शुल्क तक वसूला जाएगा.
- होल्डिंग्स का असेसमेंट: सभी नगर निकायों को अपने क्षेत्र में अवस्थित सभी प्रकार की होल्डिंग्स का सही तरीके में असेसमेंट सुनिश्चित करना होगा.
- जीआईएस आधारित सॉफ्टवेयर: इस कार्य को प्रभावी बनाने के लिए जीआईएस आधारित सॉफ्टवेयर तैयार किया जाएगा, जिसके माध्यम से सम्पूर्ण सर्वे और डेटा रिकॉर्डिंग की जाएगी.
- नगर निकायों को प्रशिक्षण: सभी नगर निकायों को इस सॉफ्टवेयर के उपयोग के लिए प्रशिक्षित करने का कार्य भी शुरू किया जाएगा.
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