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विकास तिवारी की जमानत याचिका हाईकोर्ट से खारिज

झारखंड हाईकोर्ट में अपराधी गैंग से जुड़े  रामगढ़ (पतरातु) के विकास तिवारी उर्फ विकास नाथ तिवारी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट ने विकास तिवारी को राहत नहीं देते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी. उसके खिलाफ एटीएस रांची ने कांड  संख्या 7/2024 दर्ज किया है.
 

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट में अपराधी गैंग से जुड़े  रामगढ़ (पतरातु) के विकास तिवारी उर्फ विकास नाथ तिवारी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट ने विकास तिवारी को राहत नहीं देते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी. उसके खिलाफ एटीएस रांची ने कांड  संख्या 7/2024 दर्ज किया है.

 

इसी मामले में विकास तिवारी की ओर से हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी. आरोप है कि बजरंग ठाकुर के पास से 50 लाख रुपया पुलिस ने पटना से बरामद किया था. एटीएस के अनुसार यह पैसा रंगदारी से विकास तिवारी  के लिए वसूला गया था.

 

सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि यह 50 लाख रुपया उनका नहीं है और न ही वह इस पर क्लेम करते हैं. पुलिस ने जानबूझकर उन्हें इस मामले में फसाया है. जिनके पास से पैसा पकड़ा गया था उन्हें जमानत मिल चुकी है इसलिए इन्हें भी जमानत दी जाए. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता हेमंत कुमार सिकरवार ने पक्ष रखा.

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