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विनय चौबे की याचिका हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध

Ranchi: शराब घोटाला के गंभीर आरोपों में ACB द्वारा गिरफ्तार किए गए राज्य के वरीय IAS अधिकारी विनय चौबे की याचिका झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हो गई है. हाईकोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक, विनय चौबे की याचिका पर 13 जून को सुनवाई होगी और उनका मामला जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हुआ है.


दरअसल विनय चौबे ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में उनके खिलाफ ACB द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी और कार्रवाई को निरस्त करने और ACB द्वारा उनकी गिरफ्तारी करने को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की है. 


BNS की धारा 482 के अंतर्गत उन्होंने याचिका दाखिल कर कहा है कि जिस मामले में उनके विरुद्ध ACB ने कार्रवाई की है वह पूरी तरह निराधार है और उनकी इस मामले में कोई संलिप्तता नहीं है, इसलिए उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द की जानी चाहिए और उन्हें न्यायिक हिरासत से रिहा किया जाना चाहिए.


विनय चौबे की याचिका फिलहाल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हुई है. उल्लेखनीय है कि ACB ने 21 मई को राज्य के वरीय IAS अधिकारी विनय चौबे को शराब घोटाला से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. 
विनय चौबे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और राज्य सरकार ने उनपर लगे गंभीर आरोपों को देखते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया है.