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विनय सिंह और स्निग्धा की याचिका खारिज, राहत देने से ACB कोर्ट का इनकार

Ranchi/Hazaribagh: आईएएस विनय चौबे के हजारीबाग डीसी रहने के दौरान वन भूमि की अवैध ढंग से खरीद-बिक्री और नियमविरुद्ध म्यूटेशन से जुड़े केस के प्रमुख आरोपी विनय सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह की अलग-अलग याचिका पर हजारीबाग एसीबी की विशेष अदालत ने फैसला सुना दिया है. 


सोमवार को कोर्ट ने दोनों आरोपियों को राहत देने से इनकार करते हुए अग्रिम जमानत याचिका और जमानत याचिका खारिज कर दी है. इनकेअलावा मामले में आरोपी विजय प्रताप सिंह और शैलेष कुमार की भी जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है. वहीं स्निग्धा सिंह और विनय सिंह की याचिका खारिज होने से दोनों को बड़ा झटका लगा है. विनय सिंह जेल की सलाखों के पीछे हैं और उनकी पत्नी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है.


 
IAS विनय चौबे के करीबी ऑटोमोबाइल कारोबारी विनय सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह ACB की कांड संख्या 11/2025 की नामजद आरोपी हैं. ACB के मुताबिक, जिस भूमि को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है, वह विनय सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह के नाम है. 


 
यह भूमि हजारीबाग के सदर अंचल के थाना नंबर 252 में स्थित है. जिसका खाता नंबर 95, प्लॉट नंबर 1055, 1060 और 848 जिसका कुल रकबा 28 डिसमिल एवं खाता नंबर 73, प्लाट नंबर 812 का रकबा 72 डिसमिल है. यह भूमि सदर अंचल के बभनवे मौजा के हल्का 11 में स्थित है.


 
उक्त खाता प्लॉट की भूमि पर विनय सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह का दखल कब्जा है और फिलहाल इसपर नेक्सजेन का शोरूम संचालित है. एसीबी की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने बहस की. वहीं स्निग्धा सिंह की ओर से अधिवक्ता शंकर बनर्जी ने बहस की. विनय सिंह ने नियमित बेल के लिए याचिका दायर की थी, वहीं उनकी पत्नी ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी.

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