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राहुल गांधी के खिलाफ जारी वारंट पर रोक, 6 अगस्त तक कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश

कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मंगलवार की सुनवाई के दौरान अदालत ने राहुल गांधी को यह निर्देश दिया है
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Ranchi: कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मंगलवार की सुनवाई के दौरान अदालत ने राहुल गांधी को यह निर्देश दिया है कि वह 6 अगस्त तक निचली अदालत के समक्ष उपस्थित हो. साथ ही अदालत ने 6 अगस्त तक के लिए गैरजमानती वारंट पर रोक लगा दी है.


दरअसल चाईबासा सिविल कोर्ट के एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट द्वारा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है. जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. चाईबासा कोर्ट द्वारा जारी किए गए गैर जमानती वारंट को निरस्त करने के लिए राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. चाईबासा सिविल कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करते हुए उन्हें 26 जून 2025 को अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है.

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