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क्या अमेरिका को बिना समझौते दी गई रियायत, सांसद मनीष तिवारी ने केंद्रीय बजट पर उठाये सवाल

Lagatar Desk : कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने पूछा है कि क्या यह बजट अमेरिका को बिना किसी औपचारिक समझौते के रियायत देने जैसा है. उनका कहना है कि बजट में कई क्षेत्रों में कस्टम ड्यूटी घटाई गई है, जिससे कुछ खास सेक्टरों को फायदा मिल रहा है.

 

मनीष तिवारी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि वित्त विधेयक 2026 में बड़ी संख्या में कस्टम ड्यूटी में छूट और कटौती की गई है, लेकिन बजट भाषण में इसकी कोई साफ नीति या कारण नहीं बताया गया. उन्होंने कहा कि ये बदलाव ऐसे क्षेत्रों में किए गए हैं, जो अमेरिका लंबे समय से भारत से मांग करता रहा है. 

 

 

क्या यही वे मुद्दे नहीं, जिन पर USTR आपत्ति जता रहा था

मनीष तिवारी के मुताबिक, जिन सेक्टरों को कस्टम ड्यूटी में राहत मिली है, वे इलेक्ट्रॉनिक्स और उसके पुर्जे, सेमीकंडक्टर और मशीनरी, मेडिकल डिवाइस, कुछ केमिकल और उनके कच्चे माल, सिविल एविएशन के पुर्जे और स्वच्छ ऊर्जा से जुड़े उत्पाद हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यही वे मुद्दे नहीं हैं, जिन पर अमेरिका का व्यापार प्रतिनिधि (USTR) बार-बार आपत्ति जताता रहा है.

विपक्ष के सवाल बरकरार

सरकार का कहना है कि ये फैसले देश के हित में हैं. लेकिन मनीष तिवारी ने सवाल उठाया है कि क्या ये बदलाव अमेरिका के दबाव में किए गए हैं और क्या भारत ने बिना किसी समझौते के ही रियायत दे दी है. 

बजट में क्या-क्या किए गए बदलाव 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया, जो उनका लगातार नौवां बजट है. बजट में कई अहम फैसले और बदलाव किए गए हैं. वित्त मंत्री के अनुसार, इन बदलावों का उद्देश्य कस्टम ड्यूटी व्यवस्था को सरल बनाना और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है.  

 

- विदेश यात्रा पैकेज पर टीसीएस घटाकर 2% कर दिया गया है, जो पहले 5 से 20 प्रतिशत तक था.

 

- सोलर ग्लास बनाने में इस्तेमाल होने वाले सोडियम एंटीमोनेट पर कस्टम ड्यूटी माफ की गई.

 

- न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए कस्टम ड्यूटी में छूट 2035 तक बढ़ाई गई.

 

- नागरिक विमान बनाने में इस्तेमाल होने वाले इंजन और पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी से छूट.

 

- माइक्रोवेव ओवन के कुछ पुर्जों पर भी कस्टम ड्यूटी खत्म.

 

- अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए निजी इस्तेमाल के सामान पर कस्टम ड्यूटी 20% से घटाकर 10% कर दी गई.

 

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