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16 साल बाद जेल से रिहा होगा वासेपुर का गैंगस्टर फहीम खान, HC के आदेश से परिजनों में खुशी की लहर

75 वर्षीय फहीम खान वर्तमान में जमशेदपुर के घाघीडीह जेल में बंद है. वह सगीर हसन सिद्दीकी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहा है. न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि छह सप्ताह के भीतर फहीम खान को जेल से रिहा किया जाए.
 

Dhanbad :  वासेपुर का चर्चित गैंगस्टर फहीम खान जेल से बाहर आने वाला है. झारखंड हाईकोर्ट ने उसकी उम्र और स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों को देखते हुए जेल से रिहा करने का आदेश दिया है. अदालत के इस फैसले के बाद फहीम खान के परिजनों और समर्थकों में खुशी की लहर है.

 

75 वर्षीय फहीम खान वर्तमान में जमशेदपुर के घाघीडीह जेल में बंद है. वह सगीर हसन सिद्दीकी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहा है. न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि छह सप्ताह के भीतर फहीम खान को जेल से रिहा किया जाए.

 

फहीम की ओर से अधिवक्ता शहबाज सलाम ने अदालत में पैरवी की. शहबाज सलाम ने शनिवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि 29 नवंबर 2024 को फहीम खान ने अपनी रिहाई के लिए याचिका दायर की थी, जिसमें ढलती उम्र और गंभीर बीमारियों का हवाला दिया गया था. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए फहीम खान की रिहाई का आदेश पारित किया.

 

हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद फहीम खान के परिवार में जश्न का माहौल है. उसके बेटे इकबाल खान ने पिता की रिहाई की खबर मिलते ही एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की.  उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था और आज न्याय मिला है.

 

इकबाल खान ने जिले की बेहतर कानून व्यवस्था के लिए धनबाद पुलिस का आभार व्यक्त किया और युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि अपराध का रास्ता चुनने वाले हमेशा बुरे अंजाम तक पहुंचते हैं, इसलिए समाज की मुख्यधारा में लौटना ही सही रास्ता है.

 

ज्ञात हो कि 1989 में सगीर हसन सिद्दीकी की हत्या के मामले में फहीम खान को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. 2009 से वह जेल में बंद है. अब झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद उसकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है.

 

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