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धर्म परिवर्तन कर अनुसूचित जाति का लाभ लेने वालों तैयार करेंगे सूची: विहिप

Ranchi: सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने अनुसूचित जाति (SC) से जुड़े अधिकारों पर बड़ा संदेश दिया है. विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) ने इसे ऐतिहासिक और निर्णायक बताया है,कहा कि अब धर्मांतरण के बाद SC दर्जे का लाभ लेने की कोशिशों पर पूरी तरह लगाम लगेगी.


विहिप के संयुक्त महामंत्री डॉ. सुरेंद्र जैन ने कहा कि कोर्ट ने साफ कर दिया है कि धर्म परिवर्तन के बाद व्यक्ति SC श्रेणी में नहीं रहता और उसे SC/ST अत्याचार निवारण कानून का संरक्षण नहीं मिलेगा. उन्होंने इसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 की मूल भावना के अनुरूप बताया.


जैन ने आरोप लगाया कि धर्मांतरण माफिया अब तक जातिगत पहचान का सहारा लेकर संवैधानिक लाभ लेने की कोशिश करता रहा है. लेकिन इस फैसले से उसपर करारा प्रहार हुआ है. उन्होंने कहा कि विहिप देशभर में ऐसे मामलों की पहचान कर अधिकारों की वापसी सुनिश्चित करेगी.

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