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पश्चिम बंगाल SIR, SC ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा, अपीलीय ट्रिब्यूनलों ने कितने मामले निबटाये

पश्चिम बंगाल स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR)  का मामला फिर चर्चा में आ गया है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को चुनाव आयोग से पश्चिम बंगाल SIR में हटाये गये नामों से जुड़े मामलों में जवाब तलब किया है. याचिकाकर्ता कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कोर्ट से गुहार लगाई है कि ट्रिब्यूनल लोगों की अपीलों पर तेजी से फैसला नहीं ले  रहा है.
 

NewDelhi : पश्चिम बंगाल स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR)  का मामला फिर चर्चा में आ गया है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को चुनाव आयोग से पश्चिम बंगाल SIR में हटाये गये नामों से जुड़े मामलों में जवाब तलब किया है.

 

सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से कहा है कि वह अपीलीय ट्रिब्यूनलों के फैसलों की डिटेल्स कोर्ट में जमा करें. अपीलीय ट्रिब्यूनल उन लोगों के आवेदनों पर सुनवाई कर रहे हैं, जिनके नाम बंगाल SIR के दौरान वोटर लिस्ट से काट दिये गये हैं. खबर है कि SC ने ट्रिब्यूनल की संख्या, काम के घंटे और मामलों के निपटारे की गति आदि मुद्दों की जांच करने पर हामी भरी है. 

 

याचिकाकर्ता कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कोर्ट से गुहार लगाई है कि ट्रिब्यूनल लोगों की अपीलों पर तेजी से फैसला नहीं ले  रहा है. हालांकि इस पर कोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल में मामलों के निपटारे के लिए कोई टाइमलाइन तय नहीं की जा सकती.

 

कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा  है कि राज्य में SIR से जुड़े मामलों में कितनी अपीलें दाखिल हुईं, कितने  फैसले हुए. कितने मामले अभी लंबित हैं. बता दें कि  ट्रिब्यूनल में लगभग 34 लाख अपील पेंडिंग हैं.

 

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