Chaibasa: नालसा दिल्ली और झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के निर्देशानुसार व्यवहार न्यायालय परिसर में डीएलएसए चाईबासा के द्वारा रविवार को जिलास्तरीय मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल पर कार्यशाला का आयोजन न्यायालय सभागार में किया गया. कार्यशाला में मोटर दुर्घटना में पीड़ित परिवार को ससमय व उचित मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया के प्रावधान और सरलीकरण पर चर्चा हुई.
क्लेम केस अब छह माह के अंदर किए जाने का प्रावधान : मोहम्मद शाकिर
इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पश्चिमी सिंहभूम मोहम्मद शाकिर उपस्थित थे. उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि कार्यशाला में विशेषज्ञों के द्वारा विषय से संबंधित महत्पूर्ण जानकारी साझा की जानी है जिसका लाभ आप लोगों को लेना चाहिए जिससे यह प्रक्रिया सरल हो सके और पीड़ित को समय पर इसका लाभ मिल सके. उन्होंने बताया कि एमएसीटी के मामलों में न्यायालय शुल्क अब केवल 10 रुपये देय है, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए नवीन संशोधन में क्लेम केस अब छह माह के अंदर किए जाने का प्रावधान है.
अधिकारियों को दी गई विभिन्न प्रक्रियाओं की जानकारी
इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों को एमएसीटी के अंतर्गत विभिन्न प्रक्रियाओं की जानकारी विषय विशेषज्ञों के द्वारा प्रदान की गई. कार्यशाला के तकनीकी सत्र प्रथम में मुख्य प्रशिक्षक के तौर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम विनोद कुमार सिंह ने विषय के प्रारंभ में बताया कि मोटर दुर्घटना कानून क्या है और कैसे ऐसे मामलों में केस दर्ज किया जाता है. विषय पर विस्तार से जानकारी देते हुए उन्होंने इसमें हुए बदलाव का उल्लेख कर कहा कि सड़क दुर्घटना में ससमय पुलिस को दुर्घटना से संबंधित कागजात न्यायालय में प्रस्तुत करना है. ऐसा नहीं होने पर कोर्ट को सूचित करना आवश्यक है.
यह थे उपिस्थत
कार्यशाला का नेतृत्व प्राधिकार के सचिव रवि चौधरी ने किया। इस अवसर पर जिला बार संघ के सचिव अगस्टिन कुल्लू, वरिष्ठ अधिवक्ता सुभाष मिश्र, अमिताभ सरकार, मिली बिरुआ, नंदा सिन्हा, प्रमोद प्रसाद, डा अंशुमन शर्मा, एम वी आई नीलसन तिर्की, एम वी आई कृष्णा सोरेन, चीफ़ एल ए डी सी सुरेंद्र प्रसाद , डिप्टी चीफ सुरेंद्र प्रसाद दास, सहायक एलएडीसी रत्नेश कुमार सहित डालसा के कर्मचारी, अधिकार मित्र और बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी भी उपस्थित थे.
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