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झारखंड के 9 जिलों में साइबर थाने की सुविधा नहीं, गृह मंत्रालय ने ई-जीरो FIR लागू करने का दिया निर्देश

Ranchi News : झारखंड में साइबर अपराध से निपटने की व्यवस्था को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है. गृह मंत्रालय की समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 24 जिलों में से फिलहाल केवल 15 जिलों में साइबर पुलिस थाना चालू हैं. अब भी 9 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं है.
 
साइबर पुलिस थाना (फाइल फोटो)

Ranchi News : झारखंड में साइबर अपराध से निपटने की व्यवस्था को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है. गृह मंत्रालय की समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 24 जिलों में से फिलहाल केवल 15 जिलों में साइबर पुलिस थाना चालू हैं. अब भी 9 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं है.

 

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गृह मंत्रालय ने राज्य से कहा है कि सभी जिलों को कवर करने के लिए साइबर पुलिस स्टेशनों का विस्तार किया जाए. इसके साथ ही ई-जीरो FIR व्यवस्था को तत्काल लागू करने का निर्देश दिया गया है.

 

ई-जीरो FIR व्यवस्था के तहत साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायतें राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल या हेल्पलाइन 1930 के माध्यम से मिलने पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जीरो FIR दर्ज की जा सकती है. इसके बाद मामला संबंधित क्षेत्र के साइबर थाने को भेजा जाता है.  

 

गृह मंत्रालय की समीक्षा में साइबर अपराध के खिलाफ राज्य की मौजूदा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया गया है. खासकर साइबर पुलिस स्टेशनों का सभी जिलों तक विस्तार और ई-जीरो FIR को प्रभावी तरीके से लागू करने को प्राथमिकता देने को कहा गया है. 

 

गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद अब झारखंड में साइबर अपराध की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई और सभी जिलों में साइबर पुलिसिंग की व्यवस्था मजबूत करने की चुनौती राज्य पुलिस के सामने है.

 

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