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पैनम कोल माइंस के अवैध खनन मामले में ACB जांच करेगी, HC ने दिया आदेश

Ranchi News : पाकुड़ जिले में पैनम कोल कंपनी के अवैध खनन से संबंधित मामले में अब एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) जांच करेगी. पाकुड़ जिले में पैनम कोल कंपनी के अवैध खनन के मामले से दायर जनहित याचिका की सुनवाई झारखंड हाइकोर्ट में हुई. मामले में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार को मामले में ACB जांच कर 5 नवंबर तक रिपोर्ट देने को कहा है.
 
  • पैनम कोल माइंस के अवैध खनन का मामला

Ranchi News : पाकुड़ जिले में पैनम कोल कंपनी के अवैध खनन से संबंधित मामले में अब एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) जांच करेगी. पाकुड़ जिले में पैनम कोल कंपनी के अवैध खनन के मामले से दायर जनहित याचिका की सुनवाई झारखंड हाइकोर्ट में हुई. मामले में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार को मामले में ACB जांच कर 5 नवंबर तक रिपोर्ट देने को कहा है.

 

दरअसल, पैनम कोल माइंस को लेकर डिविजनल कमिश्नर, दुमका की 19 अक्टूबर 2015 की रिपोर्ट के आलोक में राज्य सरकार की कार्रवाई नहीं होने से कोर्ट से असंतुष्ट था. डिविजनल कमिश्नर की रिपोर्ट के आधार पर पाकुड़ के तत्कालीन डीसी सुनील कुमार के खिलाफ सिर्फ शो कॉज जारी किया गया था. प्रार्थी अधिवक्ता राम सुभग सिंह ने जनहित याचिका दायर की है. 


बता दें कि प्रार्थी ने याचिका में कहा है कि वर्ष 2015 में पैनम कोल माइंस कंपनी को पाकुड़ व दुमका जिले में कोयला खनन का लीज मिला था, लेकिन उस पर यह आरोप है कि रॉयल्टी मद में राजस्व की हानि हुई है. इससे सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ा है. मामले में जांच भी की गयी है, लेकिन उस जांच रिपोर्ट के आधार पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गयी है.

 

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