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बोकारो लापता बच्ची केस : CBI जांच कराने में आपत्ति होने-ना होने के संबंध में HC ने सरकार से मांगा जवाब

झारखंड हाईकोर्ट में बोकारो की 14 वर्षीय लापता बच्ची से संबंधित मामले की सुनवाई हुई. कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई से कराने के संबंध में आपत्ति होने या ना होने के संबंध में सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने शपथ पत्र के माध्यम से सरकार को यह बताने को कहा है. अब मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी.
 

Ranchi :  झारखंड हाईकोर्ट में बोकारो की 14 वर्षीय लापता बच्ची से संबंधित मामले की सुनवाई हुई. कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई से कराने के संबंध में आपत्ति होने या ना होने के संबंध में राज्य सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने शपथ पत्र के माध्यम से सरकार को यह बताने को कहा है. अब मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी. 


पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सीबीआई जांच से संबंधित विषय पर केंद्र सरकार के अधिवक्ता प्रशांत पल्लव को इस विषय पर केंद्र सरकार से इंस्ट्रक्शन लेने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने कहा था कि मामले में विस्तृत जांच की संभावना को देखते हुए यह मामला सीबीआई को सौंपा जा सकता है. इसमें राज्य पुलिस की भी सहायता की जरूरत सीबीआई को पड़ सकती है.

 

पिछली सुनवाई में मामले में सीआईडी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि लड़की के सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ क्लू मिले हैं. इसके लिए Meta से डाटा लेना पड़ेगा, यह क्रॉस बॉर्डर मामला हो सकता है.

 

जिस पर कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई के पास राज्य की पुलिस से ज्यादा पावर है. ऐसे में मामले को सीबीआई को दिया जा सकता है. बता दें कि मामले में सीआईडी की ओर से जवाब दाखिल कर कोर्ट को बताया गया था कि गायब लड़की का फेसबुक अकाउंट चालू है. ऐसे में Meta से परमिशन लेना पड़ेगा. 

 

दरअसल, बच्ची 16 अक्टूबर 2020 से लापता है. इस संबंध में पिंडराजोरा थाना (बोकारो) में एफआईआर दर्ज हुई थी. जांच के दौरान पुलिस की सुपरविजन रिपोर्ट में इसे अपहरण का मामला माना गया. घटनास्थल के पास बच्ची की साइकिल, चप्पल और किताबें बरामद हुई थीं. मामले की जांच सीआईडी कर रही है.

 

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