Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट ने बोकारो कोषागार के पुलिस विभाग के वेतन मद से कथित तौर पर 3.15 करोड़ रुपए की राशि निकाले जाने के मामले में आरोपी अन्नू पांडेय को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने अन्नू पांडेय की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. यह मामला CID Case No. 06/2026 से जुड़ा है.
पत्नी ने पति पर लगाया आरोप
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि बोकारो कोषागार से सब-इंस्पेक्टर उपेंद्र सिंह के वेतन मद से करीब 20 महीने की अवधि तक 3.15 करोड़ रुपए की राशि निकाले जाने की कथित घटना से अन्नू पांडेय का कोई लेना-देना नहीं है. उनके अधिवक्ता ने कहा कि कथित गतिविधियां उनके पति कौशल कुमार पांडेय ने की हैं.
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दलील दी गई कि पति ने अन्नू पांडेय के नाम पर बैंक खाता खोला और उसमें राशि स्थानांतरित की गई, जिसके बाद रकम पति के खाते में ट्रांसफर कर दी गई. मामले में बेनामी लेन-देन का भी आरोप बताया गया. यह भी अदालत के समक्ष रखा गया कि याचिकाकर्ता नवजात बच्चे की मां हैं.
मामले में राज्य सरकार की ओर से अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि अन्नू पांडेय अपने पति कौशल कुमार पांडेय के साथ उक्त बैंक खाते का संचालन कर रही थीं. आरोप है कि दोनों ने बोकारो पुलिस विभाग कोषागार के वेतन मद से राशि निकालकर खाते में जमा कराई और 3.15 करोड़ रुपए से अधिक की रकम खाते में पहुंची.
हाईकोर्ट ने एफआईआर के अवलोकन के बाद पाया कि याचिकाकर्ता कौशल कुमार पांडेय की पत्नी हैं और उनके संबंध में बोकारो पुलिस विभाग के कोषागार के वेतन मद से निकाली गई 3.15 करोड़ की राशि जमा होने का गंभीर आरोप है.
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