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आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें, अन्यथा वन सचिव हाजिर हों : हाईकोर्ट

आनंद कुमार की ओर से दायर अवमानना याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति संजय प्रसाद की कोर्ट ने राज्य सरकार को कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने का आखिरी मौका दिया है.
 

Ranchi :  आनंद कुमार की ओर से दायर अवमानना याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति संजय प्रसाद की कोर्ट ने राज्य सरकार को कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने का आखिरी मौका दिया है.

 

साथ ही कहा कि प्रार्थी के मामले में एकल पीठ के 30 सितंबर 2024 के आदेश का पालन करना होगा. अगर आदेश का पालन नहीं हुआ तो फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्मेंट के सचिव अबु बकर सिद्दीकी को स्वयं कोर्ट में उपस्थित होकर जवाब देना होगा. 

 

सरकार मामले को गंभीरता से आगे नहीं बढ़ा रही 

कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की अपील (LPA) पर केवल देरी माफ (condonation of delay) हुई है. लेकिन केस का फैसला अभी तक नहीं हुआ है. यह अपील 27 जनवरी 2025 को दायर की गई थी. अब तक कोई अंतरिम आदेश (interim order) नहीं हुआ है.

 

अदालत ने कहा कि राज्य सरकार इस मामले को गंभीरता से आगे नहीं बढ़ा रही है. कहा कि राज्य “casual” तरीके से केस चला रही है. इससे पहले सरकार की ओर से बताया गया था कि अपील अभी “Admission” स्टेज पर लंबित है. अब अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी.  

 

क्या था एकल पीठ का आदेश

बता दें कि हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 30 सितंबर 2024 को प्रार्थी आनंद कुमार के पक्ष में निर्णय देते हुए उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई और सजा आदेश को रद्द कर दिया था. साथ ही उनका वेतन का पूरा बकाया, 1st ACP और 2nd MACP का लाभ और अन्य सभी सेवा लाभ देने का आदेश दिया था. लेकिन राज्य सरकार ने आदेश का अनुपालन नहीं किया. मामले में एकल पीठ के आदेश के खिलाफ सरकार की ओर से अपील दाखिल की गई है. 

 

 

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