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सहायक आचार्य परीक्षा नॉर्मलाइजेशन से जुड़े मामलों में हाईकोर्ट ने JSSC से मांगा जवाब

  • अगली सुनवाई 13 मई को

Ranchi :  सहायक आचार्य परीक्षा नॉर्मलाइजेशन से संबंधित मामलों में झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को आंशिक सुनवाई हुई. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट ने सभी संबंधित मामलों को 13 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है. 

 

साथ ही, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमिशन (जेएसएससी) को यह निर्देश दिया गया है कि वह निर्धारित तिथि से पूर्व अपना जवाब (काउंटर एफिडेविट) दाखिल करें. प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार, अधिवक्ता चंचल जैन, अमृतांश वत्स और शुभम मिश्रा न्यायालय में उपस्थित हुए और उन्होंने वादियों का पक्ष  कोर्ट के समक्ष रखा. 

 


प्रार्थियों ने याचिका दाखिल कर कहा है कि जेएसएससी ने सहायक आचार्य परीक्षा (विज्ञापन संख्या 13/2023) में गलत तरीके से मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन किया है. उनकी ने कोर्ट से आग्रह किया गया है कि उक्त परीक्षा के परिणाम में जेएसएससी को सही तरीके से नॉर्मलाइजेशन करने का आदेश दिया जाए. 

 

 

 

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