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वासेपुर के फहीम खान की अवमानना याचिका पर सरकार ने HC से आदेश का अनुपालन के लिए मांगा समय

Ranchi News : कोर्ट ने सरकार को आदेश का अनुपालन करने के लिए समय प्रदान करते हुए मामले की अगले अगली सुनवाई 8 जनवरी 2028 निर्धारित की है. कोर्ट ने कहा कि अगर कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं होता है तो प्रतिवादियों को कोर्ट में हाजिर होना होगा. राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद और अधिवक्ता शाहबाज अख्तर ने पक्ष रखा.
 
हाईकोर्ट
  • अगली सुनवाई 8 जनवरी 2028 को

Ranchi News : प्रीमेच्योर रिलीज (समय पूर्व रिहाई) से संबंधित मामले में धनबाद के वासेपुर निवासी फहीम खान की अवमानना याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई. मामले में राज्य सरकार की ओर से आदेश का अनुपालन करने के लिए कोर्ट से 8 सप्ताह का समय मांगा गया. मामले में कोर्ट को बताया गया कि हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है.

 

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कोर्ट ने सरकार को आदेश का अनुपालन करने के लिए समय प्रदान करते हुए मामले की अगले अगली सुनवाई 8 जनवरी 2028 निर्धारित की है. कोर्ट ने कहा कि अगर कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं होता है तो प्रतिवादियों को कोर्ट में हाजिर होना होगा. राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद और अधिवक्ता शाहबाज अख्तर ने पक्ष रखा.

 

यहां बता दें कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा मामले में समय मांगे जाने पर उस पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया था, जुर्माना की राशि झारखंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी (J HALSA) के पास जमा करने को कहा था. 

 

दरअसल, पूर्व में हाईकोर्ट ने फहीम खान की क्रिमिनल रिट याचिका पर आदेश देते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि 1984 की नीति के आधार पर फहीम खान की समयपूर्व रिहाई पर विचार करे. यह प्रक्रिया 6 सप्ताह के भीतर पूरी की जाए. इसके अनुपालन को लेकर फहीम खान की ओर से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई है. 

 

बता दें कि फहीम खान को वर्ष 2009 में हत्या (धारा 302 IPC) के मामले में हाईकोर्ट ने दोषी ठहराया गया था. उसे आजीवन कारावास की सजा दी थी. उन्होंने करीब 18 साल से अधिक वास्तविक सजा और 20 साल से अधिक (रिमिशन सहित) जेल में बिताए हैं. उन्होंने समय से पहले रिहाई के लिए आवेदन किया था, जिसे सरकार ने 2007 की नीति के आधार पर खारिज कर दिया था.

 

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