- 20 अगस्त को होगी मामले की सुनवाई
Ranchi News: झारखंड सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर नियुक्त कर्मियों को हटाए जाने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है. याचिकाकर्ता ने सरकार की उस नोटिफिकेशन को चुनौती दी है, जिसमें 11वीं से 13वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा विज्ञापन संख्या (1/2024) को सरकार ने रद्द कर दिया है.
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याचिकाकर्ता सोनम कुमारी ने अपनी याचिका में कहा है कि वह दूसरी जगह की नौकरी छोड़कर यहां ज्वाइन की हैं. 24 नवंबर 2025 को उन्हें नियुक्ति पत्र मिला था, उन्होंने ट्रेनिंग भी किया. इसी बीच सरकार ने 18 अगस्त 2026 को नोटिफिकेशन जारी कर उनकी नियुक्ति रद्द कर दी है. याचिकाकर्ता ने नियुक्ति रद्द करने के सरकार के आदेश को निरस्त करने का आग्रह कोर्ट से किया है. इस परीक्षा में सफल 342 अभ्यर्थी नौकरी कर रहे थे.
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने आज इस मामले की जल्द सुनवाई का आग्रह कोर्ट से किया. हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 20 अगस्त की तिथि निर्धारित की है.
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उल्लेखनीय की CID में मिले तथ्यों के अधार पर राज्य सरकार ने उन सभी परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की थी जिसमें TDPL शामिल रहा है. इसके अलावा वर्ष 2014 से हुई सभी नियुक्ति परीक्षाओं में संभावित अनियमितता के मद्देनजर जांच कराने की घोषणा भी की गयी थी.
इस घोषणाओं के मद्देनजर कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग ने परीक्ष रद्द करने, परीक्षा प्रक्रिया स्थगित करने और जांच कराने से संबंधित अधिसूचना जारी की है. इसमें 22 परीक्षाओं को रद्द करने, 6 की प्रक्रिया को स्थगित करने और 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में शामिल करने का उल्लेख किया गया है.
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