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हाईकोर्ट ने RG से पूछा, झारखंड में फूड सेफ्टी अपीलेट ट्रिब्यूनल बना है या नहीं

Ranchi : झारखंड में फूड सेफ्टी एक्ट से संबंधित रंजन कुमार की याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई. मामले में कोर्ट ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल (RG) को मौखिक रूप से बताने को कहा है कि झारखंड में फूड सेफ्टी अपीलेट ट्रिब्यूनल कार्य कर रहा (फंक्शनल) है या नहीं. इसके लिए पीठासीन अधिकारियों को नियुक्ति हुई है कि नहीं. कोर्ट ने शुक्रवार तक रजिस्ट्रार जनरल को मौखिक रूप से यह बताने को कहा है.
 
झारखंड हाईकोर्ट (फाइल फोटो)

Ranchi News : झारखंड में फूड सेफ्टी एक्ट से संबंधित रंजन कुमार की याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई. मामले में कोर्ट ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल (RG) को मौखिक रूप से बताने को कहा है कि झारखंड में फूड सेफ्टी अपीलेट ट्रिब्यूनल कार्य कर रहा (फंक्शनल) है या नहीं. इसके लिए पीठासीन अधिकारियों को नियुक्ति हुई है कि नहीं. कोर्ट ने शुक्रवार तक रजिस्ट्रार जनरल को मौखिक रूप से यह बताने को कहा है. 

 

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अगली सुनवाई सोमवार (24 जून) को होगी. इससे पहले प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अभिजीत आनंद ने कोर्ट को बताया कि झारखंड में फूड सेफ्टी अपीलेट ट्रिब्यूनल नहीं बना है. जिससे इसे संबंधित मामलों की सुनवाई नहीं हो पा रही है.

 

वर्ष 2020 में राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर फूड सेफ्टी अपीलेट ट्रिब्यूनल के लिए रांची के लिए प्रधान न्यायायुक्त एवं अन्य जिलों के लिए प्रधान जिला जज को पीठासीन अधिकारी नामित करने का पावर दिया था. लेकिन अब तक ट्रिब्यूनल काम नहीं कर रहा है.

 

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