Ranchi News : झारखंड सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर रेगुलर एवं बैकलॉग परीक्षाओं की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने के आदेश को निरस्त करने का आग्रह करने वाली याचिका की सुनवाई हाईकोर्ट में हुई. कोर्ट ने सरकार के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया.
हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट ने मामले में सरकार एवं जेपीएससी से जवाब मांगा है. अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा एवं अधिवक्ता अनुराग कश्यप ने पक्ष रखा. जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने पक्ष रखा.
जिन परीक्षाओं की नियुक्ति प्रक्रिया की रोक को चुनौती दी गई है उनमें असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर रेगुलर परीक्षा (विज्ञापन संख्या 6/2025) एवं अस्सिटेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर बैकलॉग परीक्षा (विज्ञापन संख्या 5/2025) बैकलॉग शामिल है. मामले में आलोक रंजन, आदित्य भास्कर, आनंद सिंह और अनिरुद्ध ओझा ने याचिका दाखिल की है.
उल्लेखनीय है कि CID जांच में मिले तथ्यों के आधार पर राज्य सरकार ने उन सभी परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की थी जिसमें TDPL शामिल रहा है. इसके अलावा वर्ष 2014 से हुई सभी नियुक्ति परीक्षाओं में संभावित अनियमितता के मद्देनजर जांच कराने की घोषणा भी की गयी थी.
इन घोषणाओं के मद्देनजर कार्मिक प्रशासनिक विभाग ने परीक्ष रद्द करने, परीक्षा प्रक्रिया स्थगित करने और जांच कराने से संबंधित अधिसूचना जारी की है. इसमें 22 परीक्षाओं को रद्द करने, 6 की प्रक्रिया को स्थगित करने और 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में शामिल करने का उल्लेख किया गया है.
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