Patna: बिहार सरकार की यह योजना उन युवतियों और महिलाओं के लिए है, जो अपना उद्योग-धंधा शुरू कर स्वावलंबी बनना चाहती हैं. मुख्यमंत्री युवा योजना के तहत अब सभी वर्ग की महिलाओं को उद्योग धंधा शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये तक ब्याजमुक्त ऋण मिलेगा. इस लोन में 50 प्रतिशत का अनुदान रहेगा. इस योजना के तहत ऋण लेकर उद्योग धंधा शुरू करने वाली महिलाओं को 10 लाख रुपये का ऋण लेने पर पांच लाख रुपया ही वापस जमा करना होगा. शेष पांच लाख रुपये उन्हें लौटाना भी नहीं पड़ेगा. जिला उद्योग केंद्र ने इस योजना के तहत आवेदन जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
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ऑनलाइन आवेदन एक जून से
महिलाएं एक जून से मुख्यमंत्री युवा योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं. गोपालगंज जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक कमलेश सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री एससी-एसटी और अति पिछड़ा उद्यमी योजना पहले से चल रही है. इस वित्तीय वर्ष से मुख्यमंत्री युवा योजना में ओबीसी तथा सामान्य वर्ग और महिला उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है. इस योजना के तहत महिलाओं को उद्योग-धंधा शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन 50 प्रतिशत अनुदान पर दिया जाएगा. महिलाओं के लिए यह लोन ब्याज मुक्त होगा.
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जमा करनी होगी केवल आधी राशि
अनुदान की राशि काट कर शेष पांच लाख रुपये 84 किस्त में 7 साल में जमा करना होगा. उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए एक जून से 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए लाभार्थियों का चयन उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी 11 सदस्यीय कमेटी के माध्यम से की जाएगी. इसके लिए आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से पोर्टल पर आवेदन करना होगा. इस योजना का लाभ लेने के लिए इंटर पास होना अनिवार्य है.
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एक फीसदी ब्याज पर मिलेगा ऋण
गोपालगंज जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक कमलेश सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा योजना के तहत सामान्य वर्ग के युवकों को उद्योग-धंधा शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये के ऋण पर अनुदान की राशि काटने के बाद शेष राशि पर एक फीसद ब्याज लगेगा. 10 लाख रुपये के ऋण पर 5 लाख रुपये अनुदान के बाद शेष राशि एक फीसद ब्याज के साथ 84 किस्त में लौटानी होगी.
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