Dhanbad News : धनबाद सिविल कोर्ट के MP-MLA कोर्ट ने पुलिस के साथ दुर्व्यवहार और सरकारी कार्य में बाधा डालने मामले में JLKM के अध्यक्ष और डुमरी विधायक जयराम महतो और उनके सहयोगियों सुशील मंडल, महेंद्र साव और राज कुमार मंडल को अग्रिम जमानत प्रदान की है. कोर्ट ने यह भी कहा है कि अग्रिम जमानत याचिका की जो शर्तें रखी हैं उसका उल्लंघन करने पर उन्हें मिली राहत समाप्त हो जाएगी.
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शर्त में कहा गया है कि वह इस केस के सूचक और जांच अधिकारी या उनके परिवार के सदस्यों को किसी भी तरह से परेशान नहीं करेंगे और धमकी नहीं देंगे. जमानत का एक बेलर याचिकाकर्ताओं का वर्तमान पैरवीकार होगा.
दूसरा बेलर याचिकाकर्ताओं का करीबी रिश्तेदार ही होना चाहिए. आरोप तय होने यानि चार्ज फ्रेम की प्रक्रिया होने तक याचिकाकर्ताओं को निचली अदालत में हरेक तारीख पर व्यक्तिगत रूप से हाजिर होना होगा. एक भी अनुपस्थिति पर जमानत बांड तुरंत रद्द कर दिया जाएगा. याचिकाकर्ताओं को अदालत के समक्ष अपनी पहचान का प्रमाण पत्र और अपना चालू मोबाइल नंबर जमा करना होगा.
वे बिना अदालत की पूर्व अनुमति के इस मोबाइल नंबर को बदल नहीं सकेंगे. इसके अलावा शर्त में कहा गया है कि सभी याचिकाकर्ता निचली अदालत में चल रही कार्यवाही में सहयोग करेंगे.
यहां बता दें कि धनबाद पुलिस ने विधायक जयराम महतो के खिलाफ बरवाअड्डा थाने में 22 अगस्त 2026 को पुलिसकर्मी को धमकाने और फिर देर रात अपने करीब 50 समर्थकों के साथ थाने में घुसकर हंगामा करने समेत कई आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है.
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