Ranchi News : बगैर चालान के खनिजों के इस्तेमाल पर अब सरकारी ठेकेदारों पर भारी जुर्माना लगेगा. इसके तहत ठेकेदारों से खनिजों के मूल्य की दो गुनी और रॉयल्टी की दो गुनी राशि की वसूली होगी. चालान नहीं होने पर सिर्फ रॉयल्टी के दो गुनी का फार्मूला 27-4-2026 के पहले तक के लिए प्रभावी होगा. कैबिनेट से खान विभाग इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
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उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने 27-4-2026 को एक आदेश जारी किया था. इसमें सरकारी काम में बगैर चालान के इस्तेमाल खनिजों के भुगतान पर रोग लगा दी गयी थी. सरकार द्वारा जारी इस आदेश के बाद ठेकेदारों का भुगतान बंद हो गया था. इससे राज्य में चल रही विकास की योजनाएं प्रभावित हुई थी.
राज्य में कार्यरत ठेकेदारों ने सरकार को ज्ञापन देकर रॉयल्टी के मामले में पुरानी व्यवस्था लागू करने का अनुरोध किया था. 27-4-2026 से पहले तक खनिजों का वैध चालान नहीं होने पर ठेकेदारों से सिर्फ रॉयल्टी के दोगुनी राशि की वसूली की जाती थी. निर्माण कार्य से जुड़े विभागों ने ठेकेदारों के ज्ञापन पर विचार करने के लिए खान भूतत्व विभाग को अग्रसारित कर दिया था.
खान भूतत्व विभाग ने ठेकेदारों के ज्ञापन पर विचार करने के बाद 27-4-2026 के पहले तक के लिए पुरानी व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव भेजा. इसके तहत 27-4-2026 के पहले तक ठेकेदारों से बगैर चालान वाले खनिजों के दो गुने रॉयल्टी की वसूली होगी. लेकिन इसके बाद बगैर चालान के खनिजों पर ठेकेदारों से भारी दंड की वसूली होगी. सरकारी काम में लगे ठेकेदारों से बगैर चालान वाले खनिजों पर निजी बिल्डरों के अनुरूप ही वसूली होगी.
27-4-2026 के बाद किसी बगैर चालान के खनिजों के इस्तेमाल पर ठेकेदारों से खनिजों के मूल्य के दो गुनी राशि की वसूली होगी. इसके आलवा उस खनिज पर लगने वाले रॉयल्टी की भी दो गुनी राशि की वसूली होगी.
27-4-2026 के पहले की स्थिति का उदाहरण
अगर कोई ठेकेदार बगैर वैध चालान के 100 cft बालू इस्तेमाल करता है तो उससे 280 रुपये की वसूली होगी. क्योंकि बालू पर 1.40 रुपये cft के हिसाब रॉयल्टी लगता है.
27-4-2026 के बाद की स्थिति
अगर कोई ठेकेदार 100 cft बालू बगैर वैध चालान के इस्तेमाल करता है और बालू का बाजार मूल्य 3000 रुपये प्रति cft है उससे कुल 6280 रुपये की वसूली होगी. इसमे बालू के बाजार मूल्य का दो गुना (6000 रुपये) और रॉयल्टी को दो गुना (280 रुपये) शामिल है.
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