Ranchi: आठ साल से एक ही जिले में जमे क्लर्कों का तबादला दूसरे जिले में किया जायेगा. शिक्षा विभाग ने वित्तीय मामलों से जुड़े क्लर्कों के तबादले के मामले में यह आदेश जारी किया है. साथ ही ऐसे क्लर्कों का तबादला कर 15 दिनों के अंदर मुख्यालय को इससे संबंधित रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है.
राज्य में पुलिस सहित अन्य विभागों में वेतन मद से हुई फर्जी निकासी का पर्दाफाश होने के बाद वित्त विभाग ने वित्तीय कार्यों से जुड़े ऐसे क्लर्कों का तबादला करने का आदेश दिया था, जो तीन साल से एक ही जगह पदस्थापित थे. मुख्य सचिव ने वित्तीय लेन-देन में गड़बड़ी से बचने के लिए तीन साल से अधिक समय तक एक जगह जमे क्लर्कों के तबादले के आदेश को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. साथ ही सभी विभागों ने अपने-अपने अधीनस्थ कार्यालयों में वित्तीय कार्यों से जुड़े क्लर्कों का तबादला करने का आदेश दिया.
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शिक्षा विभाग ने भी अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में वित्तीय कार्यों से जुड़े क्लर्कों के तबादले का आदेश दिया है. शिक्षा विभाग ने ऐसे क्लर्कों का तबादला करने के बाद फिर से पुराने पर प्रतिनियुक्त करने पर भी पाबंदी लगी दी है. साथ ही 8-12 साल तक एक ही जिले में जमे क्लर्कों का तबादला दूसरे जिलों में करने का आदेश दिया है. शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में निम्नलिखित शर्तें लगायी गयी हैं.
1- एक ही कार्यालय में तीन साल से पदस्थापित क्लर्कों का तत्काल तबादला करें.
2- 8-12 साल तक एक ही जिले में तैनात (प्रतिनियुक्ति सहित) क्लर्कों का तबादला दूसरे जिले में करें.
3- एक ही जिले में विभिन्न पदों 6 साल तक तैनात क्लर्कों का तबादला दूसरे जिले में करें.
4- किसी कार्यालय में तीन साल तक पदस्थापित रहने वाले क्लर्क को उस पद पर पदस्थापित नहीं करें.
5- विशेष परिस्थिति में इन शर्तों के विपरीत किसी का पदस्थापित करने के लिए मुख्यालय से अनुमति लें.
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