Ranchi News : जीजा की हत्या कराने के आरोपी (साला) विनोद उरांव और उनकी पत्नी राजमुनी देवी को अदालत ने बेल देने से इनकार किया है. अपर न्याययुक्त संजीव झा की कोर्ट ने दंपति की जमानत याचिका खारिज कर दी.
दरअसल फरवरी 2025 को अरगोड़ा थाना क्षेत्र स्थित अशोक नगर गेट नंबर 1 के पीछे रेलवे लाइन के किनारे झाड़ी से एक शव बरामद हुआ था, जिसकी पहचान गुमला निवासी संजय उरांव के रूप में हुई थी.
संजय उरांव की चाकू से मारकर हत्या कर दी गई थी और साक्ष्य छुपाने की नीयत से शव को झाड़ी में फेंक दिया गया था, जिसका खुलासा 11 महीने बाद हुआ था. पुलिस मृतक की पहचान ही नहीं, बल्कि हत्या आरोपियों तक भी पहुंची थी.
पुलिस ने हत्याकांड को अंजाम देने वाले मास्टमाइंड विनोद उरांव समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. विनोद उरांव संजय उरांव (मृतक) का साला है और उसने ही साजिश रचकर हत्या कराई थी.
पुलिस की जांच में यह भी खुलासा हुआ था कि संजय उरांव का अपने साला विनोद उरांव की पत्नी राजमुनी देवी से नाजायज संबंध था. जिसको लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था. विवाद के चलते विनोद उरांव ने अपनी पत्नी राजमुनी देवी के सहमति से हत्या की साजिश रची थी.
दोनों पति-पत्नी ने अपने दो सहयोगी अमरदीप खलखो और अनूप उरांव की मदद से संजय उरांव की चाकू मारकर निर्मम हत्या कर दी थी. गिरफ्तारी के बाद से सभी चारों आरोपी जेल में बंद है.
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