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माध्यमिक आचार्य भर्ती: अभ्यर्थी के लिए स्पेशल एजुकेशन का एक पद सुरक्षित रखने का HC ने दिया निर्देश

Ranchi News: याचिकाकर्ता की ओर से अदालत के समक्ष यह दलील दी गई कि एक अंक नहीं मिलने के कारण वह पेपर-1 में न्यूनतम क्वालीफाइंग मार्क्स प्राप्त करने से वंचित रह गईं. इसका सीधा परिणाम यह हुआ कि उनके पेपर-2 का मूल्यांकन नहीं किया गया और वह आगे की चयन प्रक्रिया में शामिल होने से वंचित हो गईं. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर निर्धारित की है.
 
फाइल फोटो

Ranchi News: माध्यमिक आचार्य भर्ती परीक्षा से जुड़े मामले में हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने नेहा कुमारी की याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने याचिकाकर्ता नेहा कुमारी के लिए स्पेशल एजुकेशन विषय में माध्यमिक आचार्य का एक पद सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है. Live News On Lagatar : 9 सितंबर की बड़ी खबरें, एक जगह पढ़ें...

 

दरअसल  माध्यमिक आचार्य भर्ती परीक्षा के पेपर-1 में न्यूनतम क्वालीफाइंग मार्क्स 66 निर्धारित हैं. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा जारी आधिकारिक आंसर की में एक प्रश्न के उत्तर को सही माना गया है और याचिकाकर्ता ने भी उसी प्रश्न का सही उत्तर दिया था. इसके बावजूद उक्त प्रश्न के लिए निर्धारित एक अंक याचिकाकर्ता को प्रदान नहीं किया गया.

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याचिकाकर्ता की ओर से अदालत के समक्ष यह दलील दी गई कि एक अंक नहीं मिलने के कारण वह पेपर-1 में न्यूनतम क्वालीफाइंग मार्क्स प्राप्त करने से वंचित रह गईं. इसका सीधा परिणाम यह हुआ कि उनके पेपर-2 का मूल्यांकन नहीं किया गया और वह आगे की चयन प्रक्रिया में शामिल होने से वंचित हो गईं. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर निर्धारित की है.

 

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