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तेतुलिया जमीन घोटाला :  विमल अग्रवाल की जमानत पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी केस डायरी

बोकारो के चास प्रखंड के तेतुलिया गांव में 103 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा मामले के आरोपी विमल अग्रवाल की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट ने राज्य सरकार को दो हफ्ते के अंदर केस डायरी जमा करने का निर्देश दिया है. राज्य सरकार की ओर से अधिक वक्त मनोज कुमार ने पक्ष रखा.
 
  • 103 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा मामला

Ranchi : बोकारो के चास प्रखंड के तेतुलिया गांव में 103 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा मामले के आरोपी विमल अग्रवाल की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट ने राज्य सरकार को दो हफ्ते के अंदर केस डायरी जमा करने का निर्देश दिया है. 

 

राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता मनोज कुमार ने पक्ष रखा. बता दें कि इससे पहले विमल अग्रवाल ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. लेकिन कोर्ट उसकी याचिका खारिज कर चुका है.

 

 

 

मामले में सीआईडी की ओर से कांड संख्या 4/ 2025 दर्ज किया गया है. आरोप है कि उक्त जमीन की 2012 में गलत तरीके से जमाबंदी की गई थी. जमाबंदी करने वाले तत्कालीन अंचल अधिकारी को सरकार ने बर्खास्त किया था. 

 

इस काम में सहयोगी रहे एसडीओ, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अंचल निरीक्षक, राजस्व कर्मचारी और अमीन पर भी गंभीर आरोप लगे हैं. बताया जाता है कि सरकार ने बोकारो इस्पात संयत्र को  सतनपुर और तेतुलिया की पहाड़ व वन भूमि दी थी. लेकिन उक्त भूमि का बीएसएल ने उपयोग नहीं किया, इसके कारण यह खाली पड़ी है.

 

बताया जाता है कि रिवीजनल सर्वे वर्ष 1980 और 2013 में प्रकाशित हुआ था. लेकिन इन 33 वर्षों में किसी व्यक्ति ने इस जमीन पर दावा-आपत्ति नहीं किया. लेकिन वर्ष 2012 में तत्कालीन अंचल अधिकारी द्वारा फर्जी कागजात के आधार पर 103 एकड़ जमीन की जमाबंदी कर दी. फर्जीवाड़ा का मामला उजागर होने के बाद राज्य सरकार ने जांच के बाद सीओ को नौकरी से बर्खास्त कर दिया था.

 

 

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