- जिला प्रशासन हाई लेवल मीटिंग करें और बस स्टैंड शिफ्ट करने पर विचार करें
Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने हजारीबाग पुराने बस स्टैंड को शहर के बाहर शिफ्ट करने का सुझाव दिया है. कोर्ट ने कहा है कि हजारीबाग में बाईपास का निर्माण हो चुका है, इसीलिए बस स्टैंड का शहर के अंदर होने का कोई भी औचित्य नहीं है.
अदालत ने कहा कि बस स्टैंड शहर से बाहर होने पर भारी वाहनों का शहर में प्रवेश बंद होगा और ट्रैफिक व्यवस्था ठीक होगी. कोर्ट ने प्रार्थी अच्युत स्वरूप मिश्रा द्वारा ट्रैफिक व्यवस्था सुधार से संबंधित दिए गए सुझाव पर भी विचार करने को कहा.
कोर्ट ने जिला प्रशासन को 15 दिनों के भीतर हाई लेवल बैठक कर बस स्टैंड शिफ्ट करने को लेकर निर्णय लेने और कोर्ट को इस संबंध में अवगत कराने को कहा है.
बता दें कि हजारीबाग में बढ़ती ट्रैफिक समस्या और अव्यवस्थाओं को लेकर दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई गुरुवार को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक एवं न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ में हुई.
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