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पूर्व मंत्री आलमगीर और संजीव लाल की जमानत पर दो अप्रैल को सुनवाई

Ranchi :    पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और उनके आप्त सचिव संजीव लाल की जमानत याचिका पर अब दो अप्रैल को सुनवाई होगी. न्यायालय ने इन दोनों अभियुक्तों की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए यह तिथि निर्धारित की है.

 

इससे पहले 20 मार्च को दोनों की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी द्वारा दायर किये गये शपथ पत्र पर जवाब देने के लिए समय मांगने की वजह से न्यायालय ने मामले की सुनवाई के लिए 24 मार्च की तिथि निर्धारित की थी.

 

लेकिन 24 मार्च को ईडी के वकील के दूसरे कोर्ट में व्यस्त रहने की वजह से जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी. इसके बाद न्यायालय ने मामले की सुनवाई के लिए दो अप्रैल की तिथि निर्धारित की है.

 

 

दो दिनों की पूछताछ के बाद ईडी ने आलमगीर आलम को किया था गिरफ्तार

उल्लेखनीय है कि मनी लाउंड्रिंग के आरोप में पूर्व मंत्री और उनके आप्त सचिव संजीव लाल मई 2024 से जेल में हैं.  ईडी ने सात मई 2024 को मंत्री के आप्त सचिव संजीव लाल के गिरफ्तार किया था. इसके बाद तत्कालीन मंत्री से पूछताछ की गयी थी.

 

दो दिनों तक चली लंबी पूछताछ के बद ईडी ने उन्हें 15 मई को गिरफ्तार किया था. इसके बाद से दोनों जेल में हैं. इन दोनों से सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. 

 


ईडी ने दर्ज प्राथमिकी के आधार पर शुरू की थी जांच

ग्रामीण विकास विभाग के जूनियर इंजीनियर एसपी वर्मा को निगरानी द्वारा गिरफ्तार किये जाने के सिलसिले में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की थी. ईडी ने मामले में अपनी प्रारंभिक जांच पूरी करने के बाद ग्रामीण विकास विभाग के तत्कालीन मुख्य अभियंता सहित अन्य लोगों के ठिकानों पर छापा मारा.

 


इसके बाद मुख्य अभियंता व अन्य से हुई पूछताछ के काफी दिनों बाद ईडी ने मंत्री के आप्त सचिव संजीव लाल, संजीव लाल के करीबी माने जाने वाले जहांगीर आलम सहित कुछ ठेकेदारों के यहां छापा मारा था. 

 

छापेमारी के दौरान जहांगीर के घर से 32.20 करोड़ रुपये नकद, आप्त सचिव के घर से 10 लाख रुपये नकद जब्त किये गये थे. इसके अलावा आप्त सचिव के कंप्यूटर से विभाग द्वारा जारी किये गये टेंडर और उसमें तीन प्रतिशत की दर से कमीशन की गणना से संबंधित एक चार्ट जब्त किया गया था.

 


जहांगीर और संजीव लाल से पूछताछ के दौरान मिली सूचनाओं के आधार में ईडी ने मंत्री को पूछताछ के लिए बुलाया था.

 

 

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