Ranchi News: स्वास्थ्य विभाग ने स्टेट फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार सह सचिव प्रशांत कुमार पांडेय को पद से हटा दिया है. सरकार के इस कदम में काउंसिल और स्वास्थ्य विभाग के बीच टकराव शुरु हो गया है. प्रशांत पांडेय ने कोर्ट का रुख किया है. काउंसिल के अध्यक्ष ने काउंसिल के कामकाज को रोक दिया है. पांडेय रजिस्ट्रार की कुर्सी पर जबरन काबिज हैं. हालांकि सरकार खामोश है.
प्रशांत कुमार पांडेय को स्वास्थ्य विभाग ने 14-10-2024 को छह महीने के लिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रार सह सचिव नियुक्त किया था. लेकिन वह इसके बाद भी अनाधिकृत रुप से काउंसिल के सचिव के रूप में कार्यरत रहा. उसे पद से हटाने के लिए विधायक सरयू राय ने विधानसभा में सवाल उठाया. स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जवाब में जांच कराकर कार्रवाई करने करने की बात कही थी. लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर सरयू राय ने मंत्री को कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा.
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काफी कोशिश के बाद स्वास्थ्य विभाग ने 17 अगस्त 2026 को प्रशांत कुमार पांडेय को पद से हटाने का आदेश दिया. साथ ही रंजीत कुमार चौधरी को फार्मेसी काउंसिल का प्रभारी रजिस्ट्रार सह सचिव नियुक्त किया. स्वास्थ्य विभाग के इस आदेश के आलोक में रंजीत चौधरी ने 18 अगस्त को फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार सह सचिव के पद पर योगदान किया. सरकार के इस आदेश के बाद फार्मेसी काउंसिल और स्वास्थ्य विभाग के बीच टकराव शुरू हो गया. प्रशांत पांडेय ने सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी.

काउंसिल के अध्यक्ष विमलेश दूबे
दूसरी तरफ काउंसिल के अध्यक्ष विमलेश दूबे ने 22 अगस्त को एक आदेश जारी किया. इसमें काउंसिल के रजिस्ट्रार सह सचिव द्वारा किये जाने वाले सभी कार्यों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया. इस तरह सरकार द्वारा प्रशांत कुमार पांडेय को पद से हटाते ही अध्यक्ष ने काउंसिल का कामकाज रोकने का आदेश जारी कर दिया. विमलेश दूबे की नियुक्ति भी विवादित है. सरकार ने दूबे को अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करने की अधिसूचना अब तक जारी नहीं की है.

प्रशांत पांडेय को हटाने से संबंधित आदेश
प्रशांत कुमार पांडेय अभी भी जबरन काउंसिल में रजिस्ट्रार की कुर्सी पर काबिज हैं. जबकि हाईकोर्ट ने उसे पद से हटाने के आदेश पर स्टे नहीं दिया है. जबरन पद पर काबिज रहने की वजह से नव नियुक्त रजिस्ट्रार सह सचिव बाहर घूम रहे हैं. सरकार अपने आदेश को लागू नहीं करना पा रही है.

स्टेट फार्मेसी काउंसिल का काम बंद करने का आदेश
प्रशांत कुमार पांडये द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग को शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया था. इसके आलोक में स्वास्थ्य विभाग ने शपथ पत्र दायर किया है. विभाग द्वारा दायर किये गये शपथ पत्र में कहा गया है कि प्रशांत कुमार पांडेय को छह महीने के लिए रजिस्ट्रार सह सचिव के पद पर अस्थायी तौर पर नियुक्त किया गया था.
अस्थायी नियुक्ति 14-10-2024 को की गयी थी. याचिकादाता को इस पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है. उसके खिलाफ अनेकों शिकायतें हैं. स्वास्थ्य विभाग ने शपथ पत्र के साथ इससे संबंधित दस्तावेज भी संलग्न किया है.
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